बैंकिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ केंद्रीय बैंक आरबीआर (RBI) सख्त कार्रवाई करता है. ऐसे कई बैंक हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन (RBI Action) लिया. ऐसे पांच बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने पैसा जमा कराने सहित कई नियमों में गड़बड़ी की.
आरबीआई ने ये एक्शन (RBI Action) गुजरात के पांच सहकारी बैंकों के खिलाफ लिया है. जिनके खिलाफ पचास हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माने के लिए भी नोटिस भेजा जा चुका है. इन सभी बैंकों के खिलाफ दिसंबर महीने में कार्रवाई की गई.
श्री भारत सहकारी बैंक पर पांच लाख का जुर्माना
अपने बयान में आरबीआई ने बताया कि साल 2016 के जमा पर ब्याज नियमों का उल्लंघन करने और जमा के संबंध में दिशानिर्देशों के पालन में विफल रहने के कारण वडोदरा के श्री भारत सहकारी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है. बैंक पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इस बैंक पर भी लगा भारी जुर्माना
इसके अलावा गुजरात के छोटा उदयपुर के संखेडा में स्थित संखेडा नागरिक सहकारी बैंक के खिलाफ भी पांच लाख का जुर्माना लगाया गया. बैंक पर आरोप लगे हैं कि बैंक ने निदेशकों, मनचाही फर्मों और अपने रिश्तेदारों को लोन और एडवांस भुगतान करने से जुड़े कई नियमों की अवहेलना की.
केवाईसी के नियमों की अनदेखी
गुजरात के कच्छ के भुज कमर्शियल सहकारी बैंक के खिलाफ आरबीआई ने 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. ये बैंक केवाईसी से संबंधित नियमों की अनदेखी और जमा पर ब्याज दरों को पूरा नहीं कर रही थी. जिसके कारण बैंक के खिलाफ आरबीआई ने सख्त कार्रवाई की.गुजरात के परलाखेमुंडी की सहकारी शहरी बैंक के खिलाफ आरबीआई के कई निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. ऐसे ही दाहोद जिले के लिमडी नगरीय सहकारी बैंक पर जमा दरों के संबंध में नियमों का पालन नहीं करने के कारण पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया.




