Thursday, May 7, 2026
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2000 के नोट बैंकों में केवल 30 ‎सितंबर तक ही जमा ‎किए जाएंगे

नई दिल्ली । अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं, तो फिर 30 सितंबर तक इन्हें बैंक में जमा करा दें। दरअसल, रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2,000 हजार रुपए के नोट को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कराने या अन्य मूल्य वर्ग के नोट के साथ बदलवाने का अनुरोध किया था। लोग 30 सितंबर तक अपने संबंधित बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये सुविधा 23 मई से आरबीआई और देशभर के दूसरे सभी बैंकों के ब्रांच में मिल रही है। बैंक ब्रांच के ‎निय‎मित कामकाज में रुकावट को कम करने के लिए 20,000 रुपए तक के 2,000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई की तरफ से सितंबर के आखिर तक वापस लिए गए नोटों को बदलने की सलाह दी गई है। चलन से बाहर हुए 2,000 रुपए के नोटों को आपके बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए केवाईसी नॉर्म्स और दूसरे लीगल प्रोसेस जरूरी होंगे। गौरतलब है कि आरबीआई द्वारा सितंबर महीने की शुरुआत में शेयर की गई जानकारी के मुताबिक चलन से हटाए गए 2,000 रुपए मूल्य के कुल 93 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। आरबीआई के एक बयान के मुताबिक बैंकों से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि 31 अगस्त, 2023 तक बैंकों में जमा 2,000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 3.32 लाख करोड़ रुपए था।

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