Saturday, May 9, 2026
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आईटीआर फाइल करने के लिए क्यों जरूरी होता है फॉर्म 16, ऐसे करें डाउनलोड, जानें 1-1 स्टेप

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है. ऐसे में आईटीआर फाइल करने वाले लोगों को जल्द से जल्द रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए. वहीं, नौकरीपेशा वाले लोगों को भी 15 जून के बाद से फॉर्म 16 मिलना शुरू हो गया है. ऐसे बहुत सारे लोग पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, जिन्हें फॉर्म 16 को लेकर कई सारे कंफ्यूजन हैं. आइए हम आपको फॉर्म 16 के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.

क्यों ITR के लिए जरूरी होता है फॉर्म 16?

फॉर्म 16 इनकम टैक्स 1961 की धारा 203 के तहत रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान सैलरी के रूप में कमाई गई इनकम से स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती से जुड़ा हुआ है.नौकरी देने वाली कंपनी इसे कर्मचारी के सैलरी से काटे गए टैक्स को दिखाने के लिए देती है, जिसे फिर कर्मचारी के पैन के विरुद्ध सरकार के पास जमा किया जाता है. टीडीएस सर्टिफिकेट में कर्मचारी को दिए वेतन और उस पर काटे गए टैक्स का विस्तृत विवरण होता है. इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करता है और निवेश प्रमाण पेश करता है, तो यह जानकारी फॉर्म 16 में शामिल की जाएगी.

कब मिलता है फॉर्म 16?

सभी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए फानेंशियल ईयर खत्म होने के बाद फॉर्म 16 जारी करती हैं, जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है. यह दो प्रकार का होता है फॉर्म 16 A और फॉर्म 16 B. यह फॉर्म सभी नौकरीपेशा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए बेहद अहम होता है. फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून है, सभी कंपनियां 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना शुरू कर दी है.

ऐसे करें डाउनलोड

आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले TRACES वेबसाइट पर विजिट करना होगा.इस वेबसाइट पर टीडीएस से जुड़ी जानकारियां मिलती हैं. आपको इस वेबसाइट पर पैन कार्ड के माध्यम से रजिस्टर्ड करना होगा. इसके बाद वैरिफिकेशन कोड डालकर आप प्रोसीड पर क्लिक करें. इसके बाद आपके ईमेल पर एक लिंक प्राप्त होगा, जिसके जरिए आप वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना सकते हैं.

स्टेप 1: अगर आपने पहले से TRACES पर अपना अकाउंट बनाया है तो, आप यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए लॉगइन कर सकते हैं.
स्टेप 2:लॉगइन करने के बाद आप ‘डाउनलोड’ टैब पर जाएँ और ‘फ़ॉर्म 16’ चुनें.
स्टेप 3: इसके बाद फॉर्म टाइप चुनें और फाइनेंशियल ईयर को दर्ज करें, जिसके लिए आपको फॉर्म 16 चाहिए.
स्टेप 4: पैन और अन्य डिटेल वैरिफाई करें.
स्टेप 5: इसके बाद आपको टीडीएस रसीद संख्या दर्ज करनी होगी और टीडीएस की तारीख चुननी होगी.
स्टेप 6: कुल कटौती और एकत्र किए गए कर को जोड़ें.स्टेप

7: इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें.
स्टेप 8: एक बार जब फॉर्म डाउनलोड के लिए तैयार हो जाए, तो ‘डाउनलोड’ अनुभाग से फ़ाइलों को पुनः प्राप्त करें.

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