नई दिल्लीःदिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सभी लाइन की मेट्रो ट्रेनों में पैसेंजर्स को अल्कोहल की बोतल ले जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, DMRC ने कुछ शर्तों के साथ पैसेंजर्स को ये सुविधा दी है. इन शर्तों के मुतबिक, एक यात्री अधिकतम दो बोतल (Delhi Metro Alcohol Rule) शराब लेकर सफर कर पाएगा. वहीं, अगर बोतल की सील खुली हुई है तो आप उसे लेकर दिल्ली मेट्रो में यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीएमआरसी ने सीलबंद बोतल के साथ यात्रा की अनुमति दी है. हालांकि, मेट्रो परिसर में शराब पीने पर लागू प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा.
दो सीलबंद बोतल ले जाने की होगी अनुमति
डीएमआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की तरह दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर प्रति व्यक्ति अधिकतम दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति होगी.
न्यूज एजेंसी पीटीआई की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में डीएमआरसी ने कहा है कि एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो के अन्य सभी लाइन पर अब तक शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं थी. डीएमआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “मेट्रो परिसर में शराब पीना सख्त वर्जित है.”
नशे में दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
दिल्ली मेट्रो ने पैसेंजर्स से यात्रा के दौरान गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया है. डीएमआरसी ने कहा है कि अगर कोई यात्री अल्कोहल के नशे में किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के उचित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली मेट्रो में किसी भी तरह की धारदार वस्तु, टूल, ज्वलनशील पदार्थ, कुछ खास तरह के केमिकल, बंदूक, कारतूस और अन्य तरह के आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ प्रवेश वर्जित है.
लाइफलाइन है दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिवहन की लाइफलाइन बन चुकी है. लोग लंबी दूरी करने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं.




