Tuesday, May 12, 2026
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बाल विवाह कराने पर परिजनों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

विदिशा : बुधवार, जून 11, 2025,

चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि नाबालिग बालिका एवं बालक का बाल विवाह हुआ है। शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनिता लोढा एवं सहायक संचालक श्रीमती आकांक्षा मरावी के निर्देशन में जांच हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग विदिशा से श्री मुकेश ताम्रकार को ग्राम गूलरखेड़ी गुलाबगंज भेजा गया। मौके पर बालिका के शैक्षणिक दस्तावेज में उम्र 16 वर्ष पायी गई। बालिका की मां द्वारा झूठी जानकारी दी गई थी कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ है। पड़ोसियों एवं आसपास जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि बालिका का बाल विवाह हुआ है एवं बालक ग्राम घोसुआ थाना गुलाबगंज का निवासी है। टीम द्वारा ग्राम घोसुआ पहुंचकर बालक के शैक्षणिक दस्तावेज चेक किए गए। जिसमें बालक की उम्र भी 20 वर्ष पायी गई। बालक एवं बालिका दोनों की उम्र निर्धारित आयु सीमा से कम है। दोनों का बाल विवाह ग्राम सेमरा तहसील बैरसिया, जिला भोपाल में हुआ था।

     महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एक्सेस टू जस्टिस फेस फोर की टीम प्रभारी सुश्री दीपा शर्मा द्वारा गुलाबगंज थाने में उपस्थित होकर बालक एवं बालिका के साक्ष्य एवं आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती अनीता गुप्ता महिला एवं बाल विकास ग्यारसपुर द्वारा लिखित आवेदन एवं प्रतिवेदन दिया गया जिसके आधार पर गुलाबगंज थाने में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के तहत परिजनों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।

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