लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर कुल 17130 गामलों का हुआ निराकरण* 59 करोड़ 68 लाख रूपये से अधिक की राशि पारित
भोपाल : शनिवार, मई 10, 2025
नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को आयोजित लोक अदालत में कुल निराकृत प्रकरणों की संख्या 17130, लंबित टेकन अप प्रकरणों की कुल संख्या 2775, निराकृत लंबित प्रकरणों की कुल संख्या 2258, प्री-लिटिगेशन टेकन अप प्रकरणों की कुल संख्या 16087, निराकृत प्री-लिटिगेशन प्रकरणों की कुल संख्या 14872,चेक बाउंस से संबंधित निराकृत कुल प्रकरणों की संख्या 423,मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित निराकृत कुल प्रकरणों की संख्या 308, आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों की संख्या 554, पारिवारिक प्रकरणों की संख्या 116, बैंक रिकवरी के प्रकरणों की संख्या 396, व्यवहार वाद के प्रकरणों की संख्या 925, विद्युत अधिनियम के प्रकरणों की संख्या 1369, श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों की संख्या 5, यातायात नियमों के उल्लघन संबंधी ई-टैफिक चालान 61,जलकर एवं सम्मपति कर संबंधी प्रकरणों की संख्या 12655 अन्य प्रकरणों की संख्या 318 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अभी तक प्राप्त आकंड़ो के अनुसार कुल निराकृत प्रकरणों की संख्या 17130, नेशनल लोक अदालत में कुल अवार्ड राशि 42,53,13,166, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रीलिटिगेशन के ट्रैफिक ई-चालान जमा करने की सर्वप्रथम शुरुआत की गई जिसे प्रदेश के सभी महानगरों में ट्रैफिक ई चालान के प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे जाने लगे।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सचिव श्री सुनीत अग्रवाल एवं न्यायाधीशगण, पुलिस उपायुक्त श्रीमती श्रृद्धा तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती निधि चौकसे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री दीपक खरे एवं अन्य कार्यकारिणीय सदस्यों, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बी.एम. सिंह, अधिवक्तागण की उपस्थिति में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलन एवं माल्यार्पण कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया एवं लोक अदालत का निरीक्षण किया।नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें कुल 60 खण्डपीठों का गठन किया गया। लोक अदालत के सफल आयोजन में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण का भरपूर सहयोग रहा।
सफल स्टोरी
बिदु देहरिया की सड़क दुर्घटना में 28 मार्च 2023 को वाहन ट्रेलर क्रमांक NL01 Q 7151 से जलगाव ठाणे के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी ममता डहरिया एवं उनकी परिजनों द्वारा दावा आवेदन पत्र मोटर यान अधिनियम के तहत माननीय ग्यारहवें अतिरिक्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण भोपाल के समक्ष क्षतिपूर्ति राशि रूपए पिच्चासी लाख प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। बीमा कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आज नेशनल लोक अदालत के माध्यम से रूपसे तैतीस लाख में समझौता किया गया है। उक्त समझौता माननीय ग्यारहवें अतिरिक्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण भोपाल श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव के समक्ष हुआ। आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती शशि जोशी एवं बीमा कम्पनी की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे।
उभयपक्ष का विवाह 13 दिसम्बर 2015 को हुआ था, विवाह के पश्चात कुछ समय अच्छे से रहने के उपरांत पति पत्नी के मध्य परस्पर जीवन यापन की व्यवहारिक समस्यों और विचारधारा को लेकर विवाद होने पर पत्नी अपने माता-पिता के घर पर वर्ष 2025 में चली गई पत्नी द्वारा पत्नी को वापस लाने का प्यार किया गया परन्तु विफल रहा परिणाम स्वरूप पति ने पत्नी के विरूद्ध विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की गयी जिसका प्रकरण न्यायालय श्री समीर कुलश्रेष्ठ के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक RCS HM 1108/2019 दर्ज किया गया।नेशनल लोक अदालत में उभयपक्ष के मध्य सुलह के प्रयास करने पर सफल हुआ और पति पत्नी संयुक्त रूप से जीवन यापन करने के लिये तैयार हो गये।




