Thursday, April 23, 2026
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अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए दल गठित करने का आदेश जारी

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने अक्षय तृतीया के अवसर पर पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13(4) एवं (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला व विकासखंड स्तर पर ग्राम, वार्ड और पंचायत स्तरीय समितियों व दलों का गठन करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि गठित समितियों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल गार्डन मलिक, खाना पकाने वाले रसोईया, कैटर्स, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मलिक के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी की जाएगी कि उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष से कम ना हो। वर एवं वधू की सूची मय छायाचित्रों एवं आयु प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में विवाह की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरु, बैंड वाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के मुखिया से अनुरोध किया जाए की वर एवं वधू की उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत ही विवाह में सेवाएं प्रदान करें एवं सेवा प्रदाताओं की बैठक आयोजित की जाए। सूचना तंत्र में शिक्षक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की सदस्य, शौर्या दल अध्यक्ष, सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम वार्ड के सक्रिय नागरिक आदि हो सकते हैं। सूचना तंत्र ग्राम वार्ड में हो रहे विवाहों की जानकारी रखेंगे तथा बाल विवाह होने पर कंट्रोल रूम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुभागीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल सूचित करेंगे। जिला स्तर पर ब्लॉक परियोजना स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया जाए। कंट्रोल रूम में उपयोग में लाए जा रहे दूरभाष नंबर का प्रचार-प्रसार किया जाए कंट्रोल रूम में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित क्षेत्र के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचित किया जाए। प्रचार-प्रसार – पुलिस थाना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नं. 181, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का दूरभाष नंबर, जिला एवं परियोजना स्तर पर गठित कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, दीवार लेखन व अन्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए।

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