नई दिल्ली। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। सर्वोच्च अदालत उन 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें परिणाम रद कर परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है। वहीं, सरकार का कहना है कि परीक्षा दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है।
दोबारा परीक्षा के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबित करिए कि पेपर लीक हुआ था। दोबारा परीक्षा का आदेश देने के लिए ठोस वजह होना चाहिए।
चीफ जस्टिस ने परीक्षा में शामिल हुए 23 लाख अभ्यर्थियों से पूछा कि उनमें से कितनों ने परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा का लाभ उठाया। इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने बताया कि 15000 उम्मीदवारों ने इस करेक्शन विंडो का उपयोग किया।
आगे सीजेआई ने कहा कि अदालत उन लोगों से जानना चाहती है, जिन्होंने अपने केंद्र बदले हैं, उनमें से कितनों ने शीर्ष 1.08 लाख में जगह बनाई है।




