भोपाल। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान आदेश जारी कर योजना की शर्तों को स्पष्ट किया।
इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इनमें से किसी के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पिछले तीन वर्ष में कभी भी आयकरदाता रहा हो तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ ही केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत निश्शुल्क उपचार का लाभ ले रहा है तो उसे योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा।
इनके अतिरिक्त उन परिवारों को भी अपात्र माना गया है जिस परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी योजना के अंतर्गत निश्शुल्क उपचार का लाभ ले रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपात्र परिवारों के अतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को मुफ्त या सस्ती चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचना है। इसके तहत गरीब और वंचित वर्गों को 5 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है
सिवनी एसपी पद से हटाए गए राकेश कुमार सिंह को पीएचक्यू में एआइजी बनाया
गोवंश की हत्या के मामले में हटाए गए सिवनी के पुलिस अधीक्षक को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआइजी) बनाया गया है। उन्हें राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में पदस्थ किया गया है। एआइजी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विजय भागवानी को सीआइडी में एआइजी पदस्थ किया है।




