Thursday, April 16, 2026
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वीडी शर्मा ने दर्ज कराया था मामला,मानहानि के केस में दिग्विजय सिंह को मिली जमानत

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल की विशेष अदालत (एमपीएमएलए) ने शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा लगाए मानहानि के मामले में जमानत दे दी। आरोप पर तर्क के लिए 20 मार्च की तारीख रखी गई है। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह भी अदालत में मौजूद थे। पूर्व सीएम ने चार जुलाई 2014 को कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं। उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है।पूर्व मुख्यमंत्री के उक्त बयान पर भोपाल कोर्ट में 17 जुलाई 2014 मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश विधान महेश्वरी ने आइपीसी की धारा 500 के तहत पांच दिसंबर 2022 को केस पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री को न्यायालय के सामने पेश होना था।इधर, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की विवाहित बेटी डॉ. समिधा सिंह तोमर को एसिड अटैक की धमकी मिली है। धमकी वाले पत्र में माधव विधि महाविद्यालय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस कॉलेज के झंझट से दूर रहो। पत्र लिखने वाले ने प्राचार्य डॉ. नीति पांडे के नाम का उल्लेख करते हुए लिखा कि उनका विरोध बंद कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यह लेटर बीते साल नवंबर में मिला था, लेकिन एफआईआक शुक्रवार देर रात दर्ज की गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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