Saturday, May 9, 2026
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मध्य प्रदेश में जल्द मिलेगी पदोन्नति, नियमों का ड्राफ्ट हुआ तैयार

मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की रोक के बाद पिछले 6 सालों के दौरान 70 हजार सरकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए। प्रदेश में 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का इंतजार है। पदोन्नति व्यवस्था को लेकर मंगलवार को पांच मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए।

रदेश में 6 साल से पदोन्नतियों पर लगी रोक को हटाने सरकार ने पदोन्नति नियम 2022 तैयार कर लिया है। इसे लेकर ही मंगलवार को बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान प्रस्तावित पदोन्नति नियम का ड्राफट सामान्य , पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था (सपाक्स) और अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) को सौंप दिए गए। और कहा गया है कि इस पर उन्हें दो दिन में सुझाव देना है।

वहीं प्रस्ताव परीक्षण के लिए वरिष्ठ सचिवों की समिति के पास भेजा जाएगा। जिसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पदोन्नति प्रस्ताव में आरक्षित वर्ग एसटी से 20 फीसदी और एससी से 16 फीसदी कुल पदों का 36 प्रतिशत आरक्षित कर बाकि पदों को अनारक्षित से भरना तय किया गया है।मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 से पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है। इन 6 साल के दौरान प्रदेश में 70 हजार से अधिक कर्मचारी पदोन्नति का लाभ बगैर ही रिटायर हो गए हैं। जबकि प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का इंतजार है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। फिलहाल उसकी याचिका पर फैसला आना है।

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