Thursday, May 7, 2026
spot_img
Homeजनसम्पर्क समाचारनगरीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने चलाएँ अभियान - मंत्री...

नगरीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने चलाएँ अभियान – मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने निर्देशित किया है कि नगरीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को अधिनिमय के प्रावधान के अनुसार पट्टा देने के संबंध में अभियान चलाया जाए। मंत्री श्री सिंह ने यह निर्देश भी दिये हैं कि मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 के प्रावधान अनुसार आवासीय पट्टाधारियों को भूमि का मालिकाना हक देने के संबंध में अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजें।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 में नगरीय क्षेत्रों में आवासीय भूमि के पट्टे देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 2017 में विशेष अभियान चला कर पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किये गये। इसके बाद वर्ष 2021 में भी आवासीय भूमि के पट्टे देने के निर्देश जारी किये गये थे।

RELATED ARTICLES

ADVERTISMENT

Most Popular