भोपाल जिले में 61 खण्डपीठों का गठन, हजारों प्रकरणों के निराकरण की पहल
भोपाल : शनिवार, मई 9, 2026,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला न्यायालय भोपाल सहित जिले के विभिन्न न्यायालयों में किया गया।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं माँ सरस्वती तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश अत्याचार निवारण अधिनियम श्री राजर्षि श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अग्निन्ध द्विवेदी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सचिव एवं न्यायाधीश श्री सुनीत अग्रवाल सहित सभी न्यायाधीशगण उपस्थित रहे।
इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर श्री संजय कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर श्री पी.सी. शाक्य, डिप्टी कलेक्टर श्री रत्नेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त डीसीपी श्रीमती नीतू सिंह ठाकुर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री दीपक खरे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बी.एम. सिंह, अधिवक्तागण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, पैरालीगल वालेंटियर्स तथा विधि महाविद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र भी उपस्थित रहे। जिला भोपाल के न्यायालयों में वर्तमान में कुल 1 लाख 61 हजार 605 प्रकरण लंबित हैं।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद एवं अन्य सिविल मामलों सहित कुल 13 हजार 186 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए। वहीं विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल एवं यातायात ई-चालान से संबंधित 80 हजार 500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अधिक से अधिक प्रकरणों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण के उद्देश्य से जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय एवं श्रम न्यायालय सहित जिलेभर में कुल 61 खण्डपीठों का गठन किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आमजन को सुलभ, त्वरित एवं कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।




