Wednesday, May 6, 2026
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अब पुराने वाहन पर भी ले सकते हैं भारत सीरीज नंबर

परिवहन विभाग ने भारत सीरज के नंबरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब पुराने वाहन पर भी वाहन सीरज का नंबर ले सकते हैं, लेकिन नंबर लेने के लिए पात्रता होना चाहिए। भारत सीरीज की गाड़ी का यदि विक्रय किया तो नंबर भी सरेंडर करना पड़ेगा और अपने राज्य का ही नंबर लेना पड़ेगा। नंबर दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होगा। भारत सरकार ने यह सीरीज केंद्रीय कर्मचारी व उन निजी कर्मचारियों के लिए लागू की है, जिनके आफिस चार राज्य या उससे अधिक जगहों पर हैं। इस सीरीज का नंबर लेने पर दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर नहीं करानी पड़ेगी। एक मार्च को राज्य परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइन का पत्र जारी कर दिया है।प्रदेश में वाहन-4 पोर्टल पर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। इसके लागू होने से प्रदेश में भारत सीरीज के नंबर भी मिलने लगे हैं, अभी तक यह नई गाड़ियों पर मिल रहे थे, लेकिन पुरानी गाड़ियों पर भी अब भारत सीरीज के नंबर लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद नंबर मिल जाएगा।

यह तय की गई है गाइडलाइन

भारत सीरज का नंबर लेने वाले व्यक्ति को केंद्रीय अधिकारी व कर्मचारी को अपने आफिस की आइडी देनी होगी। निजी कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी के चार राज्यों में आफिस होना चाहिए। निजी कर्मचारी को फार्म 60 में वर्किंग सर्टिफिकेट भी देना होगा।

– यदि कोई व्यक्ति भारत सीरीज की गाड़ी बेच रहा है और खरीदार इसके लिए पात्र नहीं है, तो उसे भारत सीरीज का नंबर सरेंडर कर मध्य प्रदेश का नंबर लेना होगा।

पुरानी गाड़ी का मालिक भारत सीरीज के लिए योग्य हो जाता है तो उसे केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के फार्म 27 ए पर आवेदन करना होगा।

ऐसे लिया जाता है रोड टैक्स

गाड़ी की कीमत पेट्रोल डीजल

 

 

10 लाख तक 8 प्रतिशत 10प्रतिशत

10 से 20 लाख 10प्रतिशत 12प्रतिशत

20 लाख से ऊपर 12प्रतिशत 14 प्रतिशत

भारत सीरीज में लाइफ टाइम रोड टैक्स नहीं दिया जाता है। दो-दो साल का टैक्स जमा कराया जाता है)

लाइफ टाइम टैक्स नहीं लिया जाता

केंद्रीय कर्मचारी व निजी कंपनियों में काम करने वाले वह कर्मचारी जिनके चार से अधिक राज्यों में कार्यालय हैं, वह भारत सीरीज ले सकते हैं। भारत सीरज के नंबर पर लाइफ टाइम टैक्स नहीं लिया जाता है।

अरविंद सक्सेना, अपर आयुक्त परिवहन विभाग

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