भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने नियमन वाली सभी कंपनियों को सोशल मीडिया में प्रतिभूति बाजार से संबंधित सामग्री देते समय प्रमुखता के साथ अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या देने को कहा है। कल जारी यह निर्देश स्टॉक ब्रोकर, पोर्ट फोलियो प्रबंधक, म्यूचल फंड और वितरकों सहित मध्यस्थों और एजेंटों पर भी लागू होगा। नए विनियम पहली मई से लागू हो जायेंगे।
सेबी के अनुसार इस कदम से निवेशकों को पंजीकृत और विनियमित कंपनियों तथा गैर पंजीकृत और गैर विनियमित कंपनियों द्वारा जारी सामग्री में अंतर करने में मदद मिलेगी। वीडियो और लिखित पोस्ट सहित सभी सामग्री इस निर्देश के तहत आएंगी।




