Wednesday, February 25, 2026
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डीजीसीए ने गैर-निर्धारित उड़ान संचालकों के लिए नियमों को सख्त किया; कहा-चूक के लिए केवल पायलटों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय-डीजीसीए ने हाल ही में बढ़ती विमान दुर्घटनाओं के बीच चार्टर विमानों के संचालकों के लिए नए कड़े सुरक्षा निर्देशों की घोषणा की है। कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला किया गया। डीजीसीए ने कहा कि चार्टर और वीआईपी उड़ानों सहित सभी गैर अधिसूचित उड़ानों के बारे में सुरक्षा के आधार पर कमांडर-पाइलट का फैसला अंतिम होगा। विमान संचालकों को विमान की उम्र, मेंटिनेंस हिस्ट्री और पाइलटों के अनुभव जैसे प्रमुख सुरक्षा विवरण सार्वजनिक करने होंगे। डीजीसीए सुरक्षा रैंकिंग, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और डाडा ऑडिट की शुरूआत करेगा। सिस्टम में किसी भी तरह की खामी के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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