यूरोपीय संघ ने अमरीका से कहा है कि वह व्यापारिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। संघ ने अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के 15 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाए जाने के मामले में भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अमरीका की सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत ट्रम्प के पिछले टैरिफ दर को रद्द कर दिया था, जिसके जवाब में नए टैरिफ लगाए गए।
यूरोपीय संघ ने कहा कि अगस्त 2025 के संयुक्त वक्तव्य में जिस पारस्परिक, निष्पक्ष और संतुलित व्यापार ढांचे पर सहमति बनी थी, उसका उल्लंघन हो रहा है। संघ ने मांग की है कि टैरिफ को पहले से किए गए समझौते से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, जो अधिकांश यूरोपीय संघ के सामानों के लिए 15 प्रतिशत और विमान तथा स्पेयर पार्ट्स जैसे कुछ उत्पादों पर शून्य टैरिफ निर्धारित किया गया था।
यह घटनाक्रम अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा 10 प्रतिशत के अस्थायी सर्वव्यापी टैरिफ की घोषणा के बाद हुआ है। उन्होंने एक दिन बाद यह शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि प्रशासन ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम का उपयोग करके व्यापक टैरिफ लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने की शक्ति मुख्य रूप से संसद के पास है।




