Saturday, June 13, 2026
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आबकारी अधिनियमों तहत अप्रैल में 282 प्रकरण दर्ज हुए

6 लाख 76 हजार मूल्य की मदिरा जप्त हुई

विदिशा : शुक्रवार, मई 9, 2025,

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के क्रय विक्रय परिवहन और लायसेंसी विक्रेताओं की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही अभियान के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

जिला आबकारी अधिकारी श्री विनय रंगशाही ने बताया कि विभाग के द्वारा अप्रैल माह में कुल 282 प्रकरण पंजीबद्ध कर आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। कुल प्रकरणों में से जिले की

74 कम्पोजिट मदिरा दुकानो का सघन निरीक्षण  के दौरान 135 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जबकि अवैध मदिरा के 147 प्रकरण शामिल हैं।इन प्रकरणों में जप्त मदिरा का बाजार मूल्य 6 लाख 76 हजार 970 रुपए आकंलित किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी श्री रंगशाही ने बताया कि जिले में आबकारी विभाग द्वार मदिरा के अवैध निर्माण, परिवाहन, संग्रहण, चैर्यनयन एवं मदिरा का अवैधपान करने व कराने वालो के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें माह-अप्रैल- में जिले में स्थित सभी 74 कम्पोजिट मदिरा दुकानो का सघन निरीक्षण जिले में गठित आबकारी टीमों द्वारा किया गया जिसमें पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के लिए लायसेंसी के विरूद्ध 135 विभागीय प्रकरण कायम किये गये जिनमे 04 प्रकरण निर्धारित दरो से भिन्न दरो पर मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी गम्भीर अनियमितता की श्रेणी के है। जिले में गठित आबकारी टीमों द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 संशोधित 2000 के तहत धारा 34 (2) के 02 प्रकरण, 34 (1) (क) के 123, प्रकरण एवं धारा 36 के 22 प्रकरण कामय कुल 147 प्रकरण कायम किये गये। उक्त कायम प्रकरणो में देशी विदेशी मदिरा 322 लीटर, हाथभट्टी मदिरा 380 लीटर एवं महुआ लाहन 4336 किलोग्राम जप्त कर विधिअनुसार कार्यवाही की गई है जप्तशुदा सामगी का बाजार मूल्य लगभग 6,76,970ध्- रू आंकलित किया गया है। विदिशा जिले के विभिन्न इलाको में तलाशी अभियान चलाया जाकर अवैध मदिरा संबंधी गतिविधियो पर कडी निगरानी रखी जा रही है। यह अभियान आगे भी सतत जारी रहेगा और अवैध कारोबारियो के खिलाफ कार्रवाही जारी रहेगी।

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