भोपाल (प्रतीक पवार): मंगलवार, मार्च 19, 2024,
मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिनों का समय बचा है. इस चुनाव के लिए जहां राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है. ऐसे में चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने राज्य में कुल वोटर्स की संख्या, लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग बूथ की संख्या जैसी आदि कई अहम जानकारी दी
MP में टोटल वोटर्स
कुल मतदाताओं की संख्या- 56476110
पुरुष मतदाताओं की संख्या- 2 करोड़ 90 लाख
महिला मतदाताओं की संख्या- 2 करोड़ 74 लाख
85 वर्ष से ज्यादा वाले मतदाताओं की संख्या- 289503
दिव्यांग मतदाताओं की संख्या- 579130 (दिव्यांग मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे)
राज्य में प्रति हजार पुरुष पर 957 महिला मतदाता
राज्य की कुल आबादी के 64.54 परसेंट मतदाता
नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट में जोड़े जा सकेंगे
MP में कुल मतदान केंद्र
CEO अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 64523 कुल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि 1500 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे. वहीं, 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदान केंदों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी. EVM मशीन परिवहन वाली सभी गाडियों में GPS भी लगाया जाएगा.
चुनाव में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त
मध्य प्रदेश चुनाव में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है. राज्य में कुल लाइसेंस हथियारों की संख्या 284503 है. इनमें से अब तक 116094 लाइसेंस हथियार जमा हुए हैं, जबकि 222 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं. चुनाव के लिए साढ़े 5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी. आगामी चुनाव को देखते हुए 500 से ज्यादा नाकों पर चेकिंग जारी है.
गाइडलाइन की जानकारी
CEO अनुपम राजन ने चुनाव की गाइडलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद से प्रत्याशी का चुनावी खर्च शुरू होता है. वहीं, पिछले लोकसभा चुनाव तक प्रत्याशियों के लिए खर्च की लिमिट 70 लाख थी, जिसे दो साल पहले बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया गया है. यानी अब प्रत्याशी चुनाव के लिए 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे. बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए भी खर्च की लिमिट 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए की गई थी.
गर्भवती महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था
इसके अलावा वरिष्ठ जन, गर्भवती महिला, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए अलग से सुविधा रहेगी। उनको लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। मतदान केंद्रों पर पानी और छाया के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 प्रकार के पहचान पत्र मान्य होंगे।




