भोपाल
मध्य प्रदेश के निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से कालोनी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह लाभ दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियों में बसे लोगों को मिलेगा। हालांकि इन कालोनियों के संपन्न वर्ग को 50 प्रतिशत विकास शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को प्रस्तुत किया है।
मंत्री से स्वीकृति मिलने पर आदेश जारी होंगे। विभाग के अनुसार इससे तीन हजार से अधिक कालोनियां लाभान्वित होंगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर, 2022 तक की अनाधिकृत कालोनियों को वैध करने के लिए सर्वे भी कराया है।
ऐसी कालोनियों को चिह्नित कर उनकी मैपिंग की जाएगी। बता दें कि 31 दिसंबर, 2016 तक बनी 6077 अनाधिकृत कालोनियों को वैध किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पूर्व की व्यवस्था को बदला है। अब पहले इन कालोनियों में विकास कार्य कराए जाएंगे, इसके बाद ही वैध घोषित किया जाएगा। अनुमान है कि शहरी क्षेत्र में ऐसी तीन हजार से अधिक कालोनियां हैं।




