स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री
Inder Singh Parmar ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित की गई है।