बैतूल-महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे, जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पांसरशिप) उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है।
योजना का उद्देश्य
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जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री गौतम अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है, को जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराना है।
पात्रता- स्पॉन्सरशिप योजनांतर्गत पात्रता
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मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे योजनांतर्गत पात्र होंगे।
सहायता- स्पॉन्सरशिप योजनांतर्गत योजना के तहत पात्र पाए गए बच्चों को सहायता
आर्थिक सहायता-
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योजना के तहत पात्र पाए गए प्रत्येक बच्चे को चार हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी, जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो न्यूनतम एक वर्ष होगी। बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के पश्चात् राशि देय नहीं होगी।
चिकित्सा सहायता-
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चिकित्सा सहायता दिये जाने हेतु प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज-
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योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट फोटोग्राफ, बच्चे के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, संरक्षक का आधार कार्ड, बच्चे का संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता, संरक्षक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, राशन कार्ड होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया-
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कार्यालय बाल कल्याण समिति बैतूल एवं कार्यालय जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।