मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ऑनलाइन गैंबलिंग को मध्य प्रदेश सरकार पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के दायरे में लाने जा रही है। इस कवायद के बाद अब ऑनलाइन गेम अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार पब्लिक गैंबलिंग (जुआ) एक्ट का दायरा बढ़ाने जा रही है। ऑनलाइन गैंबलिंग पर अन्य राज्यों में लागू कानूनों के बारे में जानकारी मंगाई जा रही है और नया कानून 3 महीने में लागू किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार नए कानून में कड़े प्रावधान-ऑनलाइन गैंबलिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार नया कानून बनाने की तैयारी में है। इस नए कानून को बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। अब नए कानून में ऑनलाइन गैबलिंग पर रोक लगाने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
दरअसल, प्रस्तावित कानून में उन सभी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसा लगाया जाता है, को दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ऐसे गेम पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो इसके साथ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट में सार्वजनिक जुआ घर चलाने पर एक साल की सजा और 500 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर तीन साल की सजा और जुर्माना बढ़ाने का भी प्रावधान किया जा सकता है।वहीं सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने पर एक साल की सजा और पांच हजार रुपए तक जुर्माना किया जाना प्रस्तावित है। गौरतलब है कि ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने में कानून बनाने के निर्देश दिए है। जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ऑनलाइन गैंबलिंग के चलते देश के युवा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं, ऐसे में सरकार और इंतजार ना करते हुए तत्काल इस पर रोक लगाने की पहल करें