मध्य प्रदेश के बड़वानी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक महिला की हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बड़वानी के ग्राम बोमया में 45 वर्षीय महिला को डायन होने के शक में हत्या कर देने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमरावत ने बताया कि न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने लक्ष्मी बाई की हत्या के मामले में आरोपी विक्रम को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 28 नवंबर 2019 को लक्ष्मी बाई की खून से सनी लाश उसके घर में मिली थी।
इसलिए की थी हत्या
बड़वानी के तत्कालीन थाना प्रभारी तथा विवेचक राजेश यादव द्वारा मामले में बताया गया था कि आरोपी को लगता था कि उसकी पत्नी और लड़की की तबीयत के खराब होने का कारण लक्ष्मीबाई का जादू टोना है। इसी दौरान उसका भाई भी पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। इस पर उसने लक्ष्मी बाई की उस समय फावड़े से हत्या कर दी थी जब वह घर में अकेली थी।




